विद्या संबल योजना 2025-26: राजस्थान कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती

 विद्या संबल योजना 2025-26: राजस्थान कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती

कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य RAJSES के तहत आने वाले सरकारी कॉलेजों सहित अन्य सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों को गेस्ट फैकल्टी के आधार पर भरकर सुचारु शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

मुख्य तिथियां और आवेदन प्रक्रिया:

भर्ती प्रक्रिया के लिए समय-सारणी इस प्रकार है:

 * विज्ञापन जारी करने की अंतिम तिथि: 02 जुलाई, 2025 तक

 * आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि: 07 जुलाई, 2025 तक

 * आवेदन पत्रों की जांच और पैनल का अनुमोदन: 12 जुलाई, 2025 तक

 * संबंधित महाविद्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने की तिथि: आवश्यकतानुसार

आवेदकों को विस्तृत निर्देशों के लिए विभागीय वेबसाइट देखने और अपने आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है.

पात्रता मानदंड और चयन:

 * शैक्षणिक योग्यताएं: उम्मीदवारों को सहायक आचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करनी होंगी.

 * आयु सीमा: आवेदन करते समय आवेदक की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए.

 * मूल निवास को प्राथमिकता: राजस्थान के मूल निवासी को आवेदन करने पर वरीयता दी जाएगी.

 * पैनल का गठन: संबंधित जिला स्तरीय DRAC कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर, शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी और पैनल का अनुमोदन किया जाएगा.

 * न्यूनतम पैनल का आकार: प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा.

मानदेय और कार्य संरचना:

गेस्ट फैकल्टी सदस्यों को सत्र 2025-26 में उपलब्ध बजट प्रावधानों की सीमा तक प्रति घंटे के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा:

 * प्रति घंटा मानदेय: ₹800/-

 * अधिकतम साप्ताहिक घंटे: 14 घंटे

 * अवधि: अध्यापन कार्य सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने, पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु निर्धारित अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, तक करवाया जाएगा.

 * भुगतान की आवृत्ति: प्रत्येक 50 कालांश पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अंत में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान किया जाएगा.

गेस्ट फैकल्टी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

 * अस्थायी व्यवस्था: यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी और वैकल्पिक है। इस व्यवस्था के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा.

 * शपथ पत्र: चयनित उम्मीदवारों को एक निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित) भरकर देना होगा.

 * कार्यक्षेत्र: गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाया जाएगा, अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा.

 * सेवा समाप्ति: नियमित नियुक्ति, स्थानान्तरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। कम कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा.




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